मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना बिहार सरकार की कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
About this Scheme
बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है और खेती की लागत कम करने में सहायता मिलती है। आवेदन बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
- किसान का डीबीटी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
- आवेदक खेती योग्य भूमि का धारक या पात्र किसान होना चाहिए।
- आधार और बैंक खाता पंजीकृत होना चाहिए।
Documents Required
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या (DBT Agriculture)
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- भूमि संबंधी दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
How to Apply
बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाएँ। किसान पंजीकरण से लॉगिन करें। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का चयन करें। आवश्यक जानकारी भरें। दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें। सत्यापन के बाद अनुदानित बीज का लाभ प्राप्त करें। Wikipedia आधिकारिक वेबसाइट बिहार कृषि विभाग (DBT Agriculture): dbtagriculture.bihar.gov.in