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बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ਲਾਭप्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता। 20% तक फसल नुकसान होने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर। 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀफसल मौसम (खरीफ/रबी) के अनुसार आवेदन तिथि निर्धारित की जाती है।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ

बिहार सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और अन्य कारणों से होने वाली फसल क्षति से राहत देने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को फसल नुकसान के स्तर के आधार पर प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय की सुरक्षा करना और नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहारा देना है। आवेदन बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

ਯੋਗਤਾ

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान का डीबीटी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
  • किसान संबंधित फसल का वास्तविक उत्पादक होना चाहिए।
  • फसल नुकसान का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा होना चाहिए।
  • आधार और बैंक खाता पंजीकृत होना चाहिए।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण संख्या (DBT Agriculture)
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • फसल संबंधी विवरण (यदि आवश्यक हो)

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाएँ। किसान पंजीकरण से लॉगिन करें। बिहार राज्य फसल सहायता योजना का चयन करें। आवश्यक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें। सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

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