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मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना बिहार सरकार की कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।

সুবিধাप्रमाणित एवं उन्नत बीज पर सरकारी अनुदान। धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के बीज रियायती दर पर उपलब्ध। बीज की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि का लाभ
শেষ তারিখफसल मौसम के अनुसार आवेदन तिथि निर्धारित की जाती है। (चालू योजना)

এই প্রকল্প সম্পর্কে

बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है और खेती की लागत कम करने में सहायता मिलती है। आवेदन बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

যোগ্যতা

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान का डीबीटी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
  • आवेदक खेती योग्य भूमि का धारक या पात्र किसान होना चाहिए।
  • आधार और बैंक खाता पंजीकृत होना चाहिए।

প্রয়োজনীয় নথি

  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण संख्या (DBT Agriculture)
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)

কীভাবে আবেদন করবেন

बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाएँ। किसान पंजीकरण से लॉगिन करें। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का चयन करें। आवश्यक जानकारी भरें। दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें। सत्यापन के बाद अनुदानित बीज का लाभ प्राप्त करें। Wikipedia आधिकारिक वेबसाइट बिहार कृषि विभाग (DBT Agriculture): dbtagriculture.bihar.gov.in